श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा पर विशेष निर्देश

प्रदेश में बढ़ते हुए तापमान को मद्देनजर रखते हुए जन स्वास्थ्य
अभियांत्रिकी विभाग ने ठेकेदारों के माध्यम से हो रहे विभागीय कार्यो पर
कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा के संबंध में विशेष दिशा निर्देश
जारी किए है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियन्ता
एम.के.एम. जोशी ने एक परिपत्र जारी कर विभाग के अधीक्षण अभियन्ताओं एवं
अधिशासी अभियन्ताओं को निर्देश दिए है कि वो अपने क्षेत्र में ठेकेदारों
के माध्यम से चल रहे विभागीय कार्यो पर श्रमिकों को ऐसे समय में ही कार्य
करवाने की सलाह दें जब तापमान न्यूनतम स्तर पर रहे और इस बात की
सुनिश्चितता करें कि कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधा उपलब्ध रहने के साथ
श्रमिक कल्याण नियमों की पालना हो। मुख्य अभियन्ता ने परिपत्र में श्रमिक
कल्याण के लिए भारतीय ठेका श्रम अधिनियम 1970 के अनुरूप कार्यस्थल पर पीने
के पानी, छाया एवं प्राथमिक चिकित्सा के लिये मेडिकल किट की उपलब्धता
सुनिश्चित करें। साथ ही जहां श्रमिक को रात में रुककर कार्य करने की
आवश्यकता है वहां महिला एवं पुरुष श्रमिकों के लिए अलग-अलग विश्राम स्थल
और शौचालय की व्यवस्था हो इस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए है।

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