शहरी क्षेत्रों में नहीं पाल सकेंगे गाय-भैंस

दिल्ली की सड़कों से आवारा पशुओं से मुक्ति पाने के लिए एमसीडी नई नीति
लागू करने जा रही है। राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान लोगों को सड़कों पर घूमते
पशुओं से दोचार न होना पड़े इसके लिए एमसीडी ने दिल्ली के शहरी क्षेत्र में
गाय एवं भैंस पालने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। शहरी क्षेत्र में
अगर किसी के घर में गाय एवं भैंस मिलीं तो उन्हें जब्त करने के साथ-साथ
उनके मालिक पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब केवल ग्रामीण क्षेत्र और
अधिकृत डेयरियो में ही पशु रखे जा सकेंगे।

इस संबंध में सोमवार को एमसीडी स्थायी समिति की बैठक में प्रस्ताव लाया
जा रहा है, इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू हो
जाएगी। शहरी क्षेत्र में पशु पालक गाय एवं भैंस का दूध निकालकर सड़कों पर
छोड़ देते हैं। मगर अब एमसीडी ने शहरी क्षेत्र में पशु पालने पर पूरी तरह
से रोक लगाने के लिए दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट की धारा 417 एवं 137 में
संशोधन कर दिया है। अभी तक शहरी क्षेत्र में पशु रखने के लिए एमसीडी
कमिश्नर के समक्ष पंजीकरण कराना होता था, मगर अब यह प्रक्रिया बंद हो
जाएगी।

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