पटना तीन लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) को
सूचना देने में टालमटोल और सूचना आयोग के निर्देश की अवहेलना करना महंगा
पड़ा। राज्य सूचना आयोग ने तीनों पर 25-25 हजार रुपये का आर्थिक दंड
निर्धारित किया है।
आवेदक ज्योति कुमार वर्मा को आयोग के निर्देश के बावजूद सूचना नहीं
कराने राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ)
पर सूचना आयुक्त पीएन नारायणन ने 10 अगस्त 2009 के प्रभाव से 24 मई 10 तक
के लिए 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड निर्धारित किया है। साथ ही आवेदक को
15 सितम्बर तक आवेदक को पूर्ण सूचना देकर आयोग को अवगत कराने का निर्देश
दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितम्बर को होगी। आवेदक नागेंद्र
सिंह को समय पर सूचना नहीं देने और आयोग की नोटिस का जबाव नहीं देने की
वजह से औरंगाबाद जिला के जैतपुर के पंचायत सचिव सह पीआईको पर 14 मार्च 09
के प्रभाव से 24 मई 10 तक के लिए 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया
है। औरंगाबाद के डीएम को निर्देश दिया गया है कि वे पंचायत सचिव के वेतन
से आर्थिक दंड की राशि वसूल करें।
इसी तरह परमेश्वर पासवान को समय पर सूचना नहीं देने और आयोग की नोटिस
का जबाव नहीं देने के कारण वैशाली जिला के फुलवरिया के पंचायत सचिव सह
पीआईओ पर 28 मई 08 से 24 मई 10 तक के लिए 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड
लगाया गया है।