महिला चौकीदार नियुक्त क्यों नहीं हो सकती

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने
करीब 42 वर्षीय विधवा बलविंदर कौर की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते
हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि एक महिला को चौकीदार के पद पर
क्यों नहीं नियुक्त किया जा सकता।

बलविंदर कौर ने अपनी याचिका में जालंधर के अतिरिक्त आयुक्त के उस आदेश
को चुनौती दी है, जिसमें उसे गांव के चौकीदार पद से हटाने को कहा गया था।
बलविंदर कौर को पति की मौत पर अनुकंपा के आधार पर गुरदासपुर के गांववालों
ने चौकीदार नियुक्त किया था। इसे गांव के ही एक दूसरे व्यक्ति ने चुनौती
दी थी। इस पर सुनवाई करते हुए जालंधर के अतिरिक्त आयुक्त ने इस नियुक्ति
को इस आधार पर रद कर दिया था कि एक महिला को चौकीदार पद पर नियुक्त नहीं
किया जा सकता। बलविंदर कौर ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने
अतिरिक्त आयुक्त के आदेश पर रोक लगा दी। यह हाईकोर्ट में अपनी तरह का पहला
मामला है।

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