सूचना के अधिकार को लेकर स्टेट बार कौंसिल को कारण बताओ नोटिस

भोपाल। मध्यप्रदेश स्टेट बार कौंसिल द्वारा
सूचना के अधिकार कानून लागू नहीं किए जाने को लेकर दायर किए गए आवेदन पर
राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त ने स्टेट बार कौंसिल को कारण बताओ नोटिस जारी
कर जवाब मांगा है।

राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त ने नगर के एक सामाजिक कार्यकर्ता अजय
दुबे के आवेदन पर तीन मई को बार कौंसिल के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी
कर पंन्द्रह दिन में जवाब मांगा है।

दुबे ने अपने आवेदन में कहा है कि सूचना का अधिकार स्टेट बार कौंसिल
में भी लागू होना चाहिए, क्योंकि उक्त संस्था को राज्य सरकार द्वारा
सहायता दी जाती है।

आवेदन में कहा गया है कि बार कौंसिल द्वारा सूचना का अधिकार कानून का
पालन नहीं किया जा रहा है जबकि इस संस्था का गठन अधिवक्ता कानून 1961 के
तहत किया गया है।

दुबे ने कहा कि स्टेट बार कौंसिल प्रदेश के सभी 50 जिलों में
अधिवक्ताओं के अनुशासन और कल्याण की दिशा में काम करने वाली संस्था है और
यह आवश्यक है कि इसे जिम्मेदार और पारदर्शी बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं से यह पता लगने के बाद कि स्टेट बार
कौंसिल में सूचना के अधिकार का पालन नहीं किया जा रहा है, उन्होंने सूचना
आयुक्त के समक्ष आवेदन दायर किया है।

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