नई
दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बेघर लोगों को रैनबसेरा मुहैया कराने के
प्रावधान पर जवाब देने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दो
हफ्तों का समय और दिया है और ऐसा नहीं करने पर अधिकारियों को अदालत के
समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन की पीठ ने
कुछ राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा पीठ के 10 फरवरी के निर्देश के
बावजूद इस मुद्दे पर जवाब नहीं दाखिल करने पर नाराजगी जताते हुए यह
निर्देश जारी किया। शीर्ष न्यायालय ने पूछा है कि गरीबों, उम्रदराज लोगों
आदि को रैनबसेरों की व्यवस्था कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।