रांची : राज्य सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में कुछ अहम घोषणाएं की. श्रम मंत्री उमाकांत रजक ने बताया अगर झारखंड का कोई मजदूर राज्य से बाहर रोजगार करने गया हो, वहां
उसकी दुर्घटना में मौत हो जाती है. उस स्थिति में झारखंड सरकार उसके
परिजनों को एक लाख रुपये का मुआवजा देगी. पहले पारिवारिक लाभ योजना के तहत
10 हजार रुपये केंद्र सरकार देती थी. अब राज्य सरकार भी 10 हजार रुपये देगी. भूमिहीन किसानों का बीमा भूमिहीन किसानों का 75 हजार
रुपये का बीमा कराया जायेगा. निबंधन कार्यालयों को अपग्रेड किया जायेगा.
अब सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में निबंधन कार्यालय की भूमिका बढ़ायी
जायेगी. सरकार गैर सरकारी कंपनियों को निबंधन कार्यालयों के माध्यम से
नौकरियां देने को कहेगी.हर माह 10 तारीख तक पेंशन मंत्री ने कहा वृद्धावस्था, विधवा
व विकलांगता पेंशन हर महीने तय तारीख को दी जायेंगी. एक से दस तारीख तक
सरकार पैसे दे देगी. उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार मेला के जरिये अब तक
3666 बेरोजगारों को रोजगार दिये हैं. मानव व्यापार से पीड़ित पांच लड़कियों को झारखंड भवन में नौकरी दी गयी है.
उसकी दुर्घटना में मौत हो जाती है. उस स्थिति में झारखंड सरकार उसके
परिजनों को एक लाख रुपये का मुआवजा देगी. पहले पारिवारिक लाभ योजना के तहत
10 हजार रुपये केंद्र सरकार देती थी. अब राज्य सरकार भी 10 हजार रुपये देगी. भूमिहीन किसानों का बीमा भूमिहीन किसानों का 75 हजार
रुपये का बीमा कराया जायेगा. निबंधन कार्यालयों को अपग्रेड किया जायेगा.
अब सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में निबंधन कार्यालय की भूमिका बढ़ायी
जायेगी. सरकार गैर सरकारी कंपनियों को निबंधन कार्यालयों के माध्यम से
नौकरियां देने को कहेगी.हर माह 10 तारीख तक पेंशन मंत्री ने कहा वृद्धावस्था, विधवा
व विकलांगता पेंशन हर महीने तय तारीख को दी जायेंगी. एक से दस तारीख तक
सरकार पैसे दे देगी. उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार मेला के जरिये अब तक
3666 बेरोजगारों को रोजगार दिये हैं. मानव व्यापार से पीड़ित पांच लड़कियों को झारखंड भवन में नौकरी दी गयी है.