कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित
भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) के चिमनी हादसे में बालको के
मुख्य कार्याधिकारी समेत 10 लोगों के खिलाफ श्रम न्यायालय में आरोप पत्र
दाखिल किया गया है। यह आरोप पत्र छत्तीसगढ़ औद्योगिक स्वास्थ्य एवं
सुरक्षा विभाग दायर किया है।
विभाग के उपसंचालक मनीष श्रीवास्तव ने रविवार को यहां बताया कि चिमनी
हादसा मामले में कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 105 के तहत बालको सीईओ
गुंजन गुप्ता, प्रोजेक्ट मैनेजर विरल मेहता, चीनी कंपनी सेपको के सीईओ वू
छुनान, जीडीसीएल के निदेशक क्रमश: सचिन वरूण सरकार, नारायण दास सराफ, अशोक
चंद्र वर्मन, पराग चंदुलाल मेहता, कमल महावीर प्रसाद और प्रोजेक्ट मैनेजर
मनोज शर्मा और अन्य के खिलाफ श्रम न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया है।
इस मामले की सुनवाई श्रम न्यायालय में 24 फरवरी को होगी। उल्लेखनीय है
कि पिछले साल 23 सितंबर की शाम कोरबा के निमार्णाधीन विद्युत संयंत्र की
चिमनी के ढहने से 41 मजदूरों की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में
अभी तक सात लोगों को गिरफ्तार किया है।