चूरू. नरेगा व अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं
के क्रियान्वयन के लिए जारी राशि का हिसाब प्रस्तुत नहीं करने वाले
सरपंचों को आगामी चुनाव लड़ने के लिए अदेयता प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण
पत्र जारी नहीं किए जाने के निर्देश कलेक्टर डा. केके पाठक ने विकास
अधिकारियों व नरेगा कार्यक्रम अधिकारियों को जारी किए हैं।
आदेश के मुताबिक उन सरपंचों को ये प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे,
जिन्होंने विभिन्न विकास योजना के तहत विशेष रूप से नरेगा में प्राप्त
राशि का नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके समायोजन नहीं
करवाया है। साथ ही उनके पास उपलब्ध अनुपयुक्त राशि को संबधित पंचायत समिति
के खातों में वापिस जमा नहीं करवाया है।
आरक्षण संशोधन आदेश : पंचायती राज आम चुनाव 2010 के लिए किए गए
आरक्षण निर्धारण व श्रेणीवार आबंटन के मुताबिक सुजानगढ़ पंचायत समिति के
ब्लाक संख्या 13, 18, 24, 25 व 27 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए
हैं। इसके लिए कलेक्टर ने संशोधित आदेश जारी किया है।