लखनऊ : इलाहाबाद
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने अनिल अंबानी
के स्वामित्व वाली रिलांयस पावर प्राइवेट लिमिटेड को दादरी में गैस आधारित
बिजली परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी जमीन भूस्वामियों को वापस करने
के आदेश दिये हैं. राज्य के ऊर्जा विभाग के सचिव नवनीत सहगल ने गाजियाबाद
के जिलाधिकारी को भेजे पत्र में उच्च न्यायालय के पिछले चार दिसम्बर को
दिये गये आदेश के हवाले से कहा है कि ऐसे भूस्वामियों जिन्होंने मुआवजे की
राशि प्राप्त कर जमीन का कब्जा दे दिया हो उनसे मुआवजे की राशि वापस लेकर
जमीन का कब्जा वापस दे दिया जाये. ऐसा ही ग्राम समाज की जमीन के साथ किया
जाये. पत्र में कहा गया है कि जमीन के ऐसे मालिक जो अधिग्रहित जमीन का
कब्जा वापस नहीं चाहते हैं और मुआवजे से संतुष्ट हों उनसे अनापत्ति प्रमाण
पत्र लिया जाये.
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने अनिल अंबानी
के स्वामित्व वाली रिलांयस पावर प्राइवेट लिमिटेड को दादरी में गैस आधारित
बिजली परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी जमीन भूस्वामियों को वापस करने
के आदेश दिये हैं. राज्य के ऊर्जा विभाग के सचिव नवनीत सहगल ने गाजियाबाद
के जिलाधिकारी को भेजे पत्र में उच्च न्यायालय के पिछले चार दिसम्बर को
दिये गये आदेश के हवाले से कहा है कि ऐसे भूस्वामियों जिन्होंने मुआवजे की
राशि प्राप्त कर जमीन का कब्जा दे दिया हो उनसे मुआवजे की राशि वापस लेकर
जमीन का कब्जा वापस दे दिया जाये. ऐसा ही ग्राम समाज की जमीन के साथ किया
जाये. पत्र में कहा गया है कि जमीन के ऐसे मालिक जो अधिग्रहित जमीन का
कब्जा वापस नहीं चाहते हैं और मुआवजे से संतुष्ट हों उनसे अनापत्ति प्रमाण
पत्र लिया जाये.