नरेगा का सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य : उपायुक्त

धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला के तत्वावधान में मंगलवार को नरेगा एवं सामाजिक अंकेक्षण को लेकर आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ उपायुक्त कांगड़ा आरएस गुप्ता ने किया।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम सभा की बैठक के लिए कार्य सूची में नरेगा का सामाजिक अंकेक्षण एक अनिवार्य मद होगी। इसके बारे में सभी गांववासियों को सूचित किया जाएगा। नरेगा की धारा 17 में यह प्रावधान है कि नरेगा के तहत पंचायत में जो भी कार्य किए जाएं, उनका ग्राम सभा सामाजिक अंकेक्षण करे। इसके लिए प्रत्येक ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण कमेटी का गठन भी किया गया है। इस कमेटी में नौ सदस्य होंगे। इनमें सतर्कता व अनुश्रवण कमेटी के सदस्य भी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त इस कमेटी में छह लोग ऐसे शामिल होंगे जिन्होंने ग्राम पंचायत में चालू कार्य या पिछले कार्यो में काम किया हो। इस कमेटी में अनुसूचित व जनजाति के लोगों को भी समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

गुप्ता के मुताबिक ग्राम पंचायत के वर्तमान प्रधान व पंच इस कमेटी के सदस्य नहीं होंगे। कमेटी के एक सदस्य को अध्यक्ष चुना जाएगा जो सामाजिक अंकेक्षण की कार्रवाई को संचालित करेगा। उन्होंने बताया कि नरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यक्रम में पारदर्शिता लाने के लिए आम जनता की जानकारी के लिए प्रत्येक कार्यस्थल पर एक सूचना पट भी लगाया जाएगा। इस सूचना पट पर कार्य का नाम, स्वीकृत वर्ष, दिनांक, कार्यान्वयन ऐजेंसी का नाम, स्वीकृत धनराशि, काम शुरू होने की तिथि, मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर व्यय की गई धनराशि तथा अजित कार्य दिवस अंकित किए जाएंगे। इस मौके पर हिप्पा के कोर्स निदेशक राजीव वंशल ने नरेगा एवं सामाजिक अंकेक्षण के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी हरीश गजू, कोर्स असिसटेंट प्रेम चौहान के अतिरिक्त जिले के सभी खंड अधिकारी व पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित थे।

 

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