सूचना अधिकार कानून में संशोधन होगा

नयी दिल्ली : सरकारी कामकाज में पादर्शिता और बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार सूचना अधिकार कानून 2005 में संशोधन करने जा रही है, ताकि इस कानून में निहित कुछ अनियमितताओं को दूर किया जा सके. कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने आज यहां आयोजित प्रशासनिक सुधार विभागों के सचिवों के सम्मेलन का उदघाटन करते हुये कहा कि इस कानून ने आम नागरिक को सशक्त बनाने तथा प्रशासन में व्यापक पारदर्शिता कायम करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, लेकिन सरकार इस कानून को और कारगर बनाने तथा इसमें निहित अनियमितताओं को दूर करने के लिये कानून में संशोधन करने का विचार कर रही है. प्रशासन को प्रभावी पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के उपायों पर तथा अनुभवों के आदान- प्रदान के उद्देश्य से आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने किया. इस सम्मेलन में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक सुधार विभागों के सचिवों ने हिस्सा लिया. श्री चह्वाण ने प्रशासनिक सुधार में राज्यों से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान करते हुये बताया कि इसके लिए सरकार द्वारा गठित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 15 वीं रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. इस रिपोर्ट पर उच्च स्तरों पर विचार किया जा रहा है. रिपोर्ट को जल्द से जल्द राज्य सरकारों के पास भेजा जायेगा.  

 

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